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वर्ष 2019 तक हर पेंशनधारी को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था, लेकिन, दिसंबर में इस नियम में बदलाव कर दिया गया था। अब आप जब चाहें लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे कई पेंशनधारियों को बहुत लाभ मिला है।
– पीपीओ नंबर
– आधार नंबर
– बैंक अकाउंट नंबर
– आधार से जुड़ा नंबर कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट?
EPFO के मुताबिक, पेंशनर्स किसी भी सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC), पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस, उमंग ऐप या पेंशन देने वाली बैंक में जाकर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
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