सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों की एक साथ सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। अब इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। हाईकोर्ट में सलमान खान ने ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 मार्च को सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अब सभी मामलों की होगी हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी जिससे सलमान खान को अब बार-बार पेशी के लिए कोर्ट नहीं आना होगा।
गौरतलब है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हिरण शिकार प्रकरण मामले में जमानत पर रिहा हैं। इससे पहले सलमान खान के वकील ने हिरण शिकार प्रकरण से संबंधित सभी अपीलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका लगा रखी थी जिस पर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा गया था जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 मार्च तारीख तय की थी।
आपको बता दें, सलमान खान को साल 1998 में जोधपुर के नजदीक एक गांव में दो काले हिरणों के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सलमान खान तब सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर थे। सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया था। एक्टर को काले हिरणों के शिकार के मामले में अधीनस्थ न्यायलय से 5 साल की सजा सुनाई गई है और अवैध हथियारों के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है।