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#JODHPUR: सलमान खान ने  कहा, मैं निर्दोष हूं, देखिए वीडियो

सलमान पर लाइसेंस खत्म हो चुके हथियार रखने का आरोप, काला हिरण शिकार मामले का भी कर रहे सामना

Mar 10, 2016 / 01:40 pm

पुनीत पाराशर

salman khan

salman khan

जोधपुर। करीब 17 साल पहले अवैध हथियारों से शिकार करने के आरोप में Arms Act मामले में जोधपुर के एक स्थानीय कोर्ट में गुरुवार को पेश हुए सलमान खान ने अपना बयान से पलटते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस के दबाव में हथियार अपना होने की बात कही थी। कोर्ट में सलमान ने खुद को एक बार फिर निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें गलत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि सिग्नेचर मेरे थे, लेकिन बयान पुलिस के दबाव में दिया था। बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने बयान दर्ज कराने के लिए सलमान को पेश होने के निर्देश दिए थे। बयान दर्ज कराने के बाद सलमान होटल के लिए रवाना हो गए, जहां कुछ देर रुक कर वे चार्टर प्लेन से मुंबई के लिए रवाना होंगे।

गौरतलब है कि इस मामले में बचाव पक्ष के अंतिम गवाह विजय नारायण के बयान पूरे होने के बाद तीन मार्च को बयान दर्ज कराने के लिए सलमान को पेश होने का आदेश दिया गया था। इससे पहले इसी मामले में पिछले साल 29 अप्रेल, 2015 को सलमान के बयान दर्ज हुए थे। इसमें सलमान ने अपने आप को बेगुनाह बताया था। इसके बाद इस मामले में उच्च न्यायालय की अनुमति पर बचाव पक्ष की ओर से कुछ और गवाह पेश किए गए।

माता-पिता का नाम बताओ…
सुनवाई के दौरान जज ने सलमान से उनके माता-पिता का नाम पूछा और साथ ही धर्म और राष्ट्रीयता भी पूछी। सलमान ने अपना धर्म और राष्ट्रीयता दोनों इंडियन बताई। साथ ही कोर्ट में सलमान के वकील ने जज से गवाह पेश करने के लिए और समय मांगा, जिसे मानते हुए कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी। इस दौरान सलमान करीब 12 मिनट कोर्ट में रहे। उनके साथ उनकी बहन अलवीरा भी थीं।

कोर्ट से बाहर निकलते सलमान

क्या है मामला?
जोधपुर पुलिस ने एक्टर और दो लोगों के खिलाफ दो अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार का केस दर्ज किया था। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान के खिलाफ तीन अलग-अलग जगहों पर शिकार व गैर लाइसेंसी हथियार रखने का केस हुआ था। इस मामले में सलमान 12 अक्टूबर 1998 को अरेस्ट किया गया था। पांच दिन बाद वे बेल पर रिहा हुआ थे।

मुलजिम बयान के लिए आ रहे हैं सलमान-
घोड़ा फार्म हाउस इलाके में शिकार मामले में दस अप्रैल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया था। सलमान के केस को जोधपुर जेल भेजा गया। कांकाणी शिकार केस और आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है। आर्म्स एक्ट मामले में सभी गवाह के बयान पूरे हो चुके हैं। मुलजिम बयान के लिए कोर्ट ने अब सलमान को बुलाया है।

और किस-किस पर हैं आरोप?
1998 में 1-2 अक्टूबर की रात दो काले हिरणों के शिकार से जुड़े इस मामले में सलमान के अलावा बॉलीवुड सितारे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी आरोपी हैं। ये सभी कलाकार उस वक्त राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जोधपुर में मौजूद थे। सलमान और अन्य के खिलाफ कुल चार मामले जोधपुर पुलिस ने दर्ज किए थे। इनमें से तीन मामले काले हिरण के शिकार के थे जबकि एक मामला सलमान के खिलाफ अवैध हथियार का था।

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