फाइलों में दबकर रह गई धारा 133 लोक न्यूसेंस पर नहीं हो रही कार्रवाई
सिटी मजिस्ट्रेट ने सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर लोक न्यूसेंस के मामले पर सुनवाई करते हुए 30 दिसंबर को अंतिम फैसला सुनाया था
बिलासपुर . सिटी मजिस्ट्रेट ने सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर लोक न्यूसेंस के मामले पर सुनवाई करते हुए 30 दिसंबर को अंतिम फैसला सुनाया था। इसके तहत सड़कों पर अवैध कब्जे, अवैध पार्किंग करने व ठेले-गुमटियां लगाने वालों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। लेकिन तीन महीनों में न तो कार्रवाई हुई, न ही शहर के हालात बदल सके।
नगर निगम आयुक्त, आरटीओ व ट्रैफिक डीएसपी की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी लगाई गई थी। इसमें यह कहा गया था कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कब्जा, प्रतिबंधित एवं सार्वजनिक स्थल पर ठेले-गुमटी लगाकर, सड़क पर दुकान लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। दुकानों के बाहर चबूतरे बनाकर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। सड़क पर अवैध रूप से गाडिय़ां पार्क की जा रही हैं। इससे राहगीरों को असुविधा हो रही है और उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। यह भी कहा गया था कि ऑटो रिक्शा व स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी ढोई जा रही है। यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। डेयरी संचालन के लिए स्थान उपलब्ध कराने के बावजूद शहर के बीच संचालन किया जा रहा है। इससे दिनोंदिन यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है।
तथ्यों के परीक्षण व मामले की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने 30 दिसंबर को आदेश जारी किया था। इसमें यह कहा गया था कि ऐसे लोक न्यूसेंस के मामले में धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाए। नियमों का बलपूर्वक पालन करवाया जाए। लेकिन नगर निगम, यातायात विभाग व आरटीओ विभाग ने केवल अर्जी पेश करने तक ही तेजी दिखाई। आदेश जारी होने के बाद इस पर अमल करवाना भूल गए।
ये था आदेश
सिटी मजिस्ट्रेट ने सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग, गलत ढंग से ठेले व गुमटियां लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर लोक न्यूसेंस क्रिएट करने वालों पर तय प्रावधान के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। साथ ही ऐसे स्थल भी चिन्हित कर दिए गए हैं, जहां पार्किंग, ठेले-गुमटियां नहीं लगाए जा सकेंगे। दुकानों के सामने चबूतरे-शेड निकालने व मवेशियों को सड़क पर आवारा छोडऩे वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
निगम आयुक्त, आरटीओ व डीएसपी को दिए थे निर्देश
सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति या व्यावसायी यदि तय नियम व आदेश का उल्लंघन करता है तो उससे बलपूर्वक आदेश का पालन करवाएं। सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करते हुए आयुक्त नगर निगम, बिलासपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक यातायात को निर्देशित किया था।
चबूतरे बनाना, मवेशियों को सड़क पर छोडऩा है मना
आदेश के तहत संबंधित क्षेत्र में आंतरिक एवं बाहरी स्थानों पर ठेले-गुमटियां नहीं लगाई जा सकेंगी। दुकानों के सामने शेड व चबूतरे भी नहीं बनाए जा सकेंगे। सड़क पर बेतरतीब वाहन पार्किंग नहीं किए जा सकते। सड़कों पर मवेशियों को आवारा छोडऩे पर मवेशी मालिक पर कार्रवाई का प्रावधान है।
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