भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से लेकर प्रत्याशियों और चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई एप लांच किए हैं। इनमें से एक एप सुविधा एप भी है। इस एप की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग ने 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू की थी। एप मुय रूप से प्रत्याशियों के लिए बनाया गया है, जिसमें अभ्यार्थियों को नामांकन फार्म और एफिडेबिट आनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधादी गई थी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्याथी को एक स्लाट का चयन कर निर्धारित तिथि और समय में भौतिक सत्यापन और नियत शुल्क भुगतान के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना जरूरी है। इसके साथ ही रैली और सभा के आयोजन से पहले अनुमति लेने के लिए भी इस एप के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गई थी।
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सिर्फ रैली और सभा के लिए आवेदन…सुविधा एप में अब तक सिर्फ रैली और सभा के लिए ऑनलाइन आवेदन सामने आए हैं। इनमें विधानसभा चुनाव 2018 में 12822 आवेदन हुए थे, जबकि विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 12382 लोगों ने सभा और रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।
विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थी अपडेट नहीं है। अब नामांकन और एफिडेबिट अभ्यार्थियों ने हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है, लेकिन ऑनलाइन जमा करने के मामले में सामने नहीं आए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन में राजनांदगांव के एकमात्र प्रत्याशी ने ऑनलाइन नामांकन और एफिडेबिट जमा किया है।
- रोड शो के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है।
- 10 से अधिक वाहन होने की स्थिति में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का दायरा होना जरूरी है।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन ही लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी।
- बच्चों और शालेय छात्र-छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जाएगा।
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आम सभा के लिए नियम सभा स्थल शैक्षणिक संस्थान है तो इसके लि संस्था प्रमुख से एनओसी लेना जरूरी है। रात 10 बजे के बाद सभा का आयोजन नहीं होगा। सभी सभा के लिए अनुमति लेना जरूरी है। मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले के समय के बाद सभा आयोजित नहीं की जा सकती।
- रैली का मार्ग पहले से तय होगा और आवेदन पत्र में इसका उल्लेख होना जरूरी है।
- रैली के शुरूआत और अंत का समय पहले से तय होगा।
- रैली के मार्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- रैली की लंबाई अधिक होने पर इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ना होगा।