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CG High Court: बैंक मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 2 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा था आरोप, कोर्ट ने कहा..

CG High Court: रायपुर स्थित इंडियन बैंक शाखा के पूर्व मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। उन पर 2 करोड़ 13 लाख 71 हजार रुपए गबन का आरोप लगाते हुए विधानसभा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।

बिलासपुरOct 08, 2024 / 11:22 am

Shradha Jaiswal

cg high court
CG High Court: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंडियन बैंक शाखा के पूर्व मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। उन पर 2 करोड़ 13 लाख 71 हजार रुपए गबन का आरोप लगाते हुए विधानसभा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि बैंक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ऐसे में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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CG High Court: क्या है मामला

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंडियन बैंक शाखा के पूर्व मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। उन पर 2 करोड़ 13 लाख 71 हजार रुपए गबन का आरोप लगाते हुए विधानसभा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि बैंक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ऐसे में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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