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Bilaspur News: सरकारी जमीन पर कब्जा, जांच के बाद SDM ने कलेक्टर को भेजा प्रतिवेदन

Bilaspur News: बिलासपुर शहर के तीन बिल्डर्स और कॉलोनाइजर द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर उनकी आवासीय और भू-खण्डीय विकास (कॉलोनी विकास) अनुमति निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

बिलासपुरOct 01, 2024 / 05:15 pm

Shradha Jaiswal

cg high court
Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के तीन बिल्डर्स और कॉलोनाइजर द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर उनकी आवासीय और भू-खण्डीय विकास (कॉलोनी विकास) अनुमति निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कलेक्टर और निगम आयुक्त से यह अनुशंसा की गई।
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Bilaspur News: तीन बिल्डर और कॉलोनाइजर की कॉलोनी विकास अनुमति निरस्त

Bilaspur News: प्रकरण के अनुसार राज कन्स्ट्रक्शन के संचालक अर्जुन सिंह कछवाहा द्वारा ग्राम-बिरकोना में निजी भूमि स्वामी की जमीन के सामने स्थित शासकीय भूमि का उपयोग अपनी भूमि पर आवागमन के लिए किया जा रहा था।
Bilaspur News: इसी प्रकार श्रीराम सरिता बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आशीष गुप्ता द्वारा ग्राम बहतराई में सरकारी जमीन पर अपनी जमीन का रास्ता निकाल कर आवागमन किया जा रहा था। इस गड़बड़ी के आधार पर आवेदकों को जारी आवासीय-भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा निरस्त किया जाना उचित मानते हुए अनुशंसा की गई है।

बिजौर में कॉलोनी का रास्ता सरकारी भूमि पर

गायत्री कन्स्ट्रक्शन संचालक राघवेन्द्र गुप्ता निवासी-अज्ञेयनगर द्वारा ग्राम बिजौर में विकसित की जा रही कॉलोनी में सरकारी जमीन पर रास्ता बना दिया गया। प्रकरण में कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शासकीय भूमि पर कब्जा पाकर वहां से आवागमन पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कॉलोनी निर्माण के लिए जारी आवासीय- भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण इसे भी निरस्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। कलेक्टर हर कार्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

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