पहले यह था प्रावधान पहले प्रावधान था कि विभागीय जांच में यदि किसी कार्मिक को परनिंदा के दंड से दंडित किया जाता था, तो ऐसे कार्मिक को एक बार पदोन्नति से वंचित किया जाता था। इस प्रावधान का कार्मिक विभाग की ओर से परीक्षण करने के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब परनिंदा के दंड के कारण किसी कार्मिक को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह संशोधन इस आदेश के जारी होने की तारीख से यानी 22 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा।
यह भी किया स्पष्ट इस परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विभाग में किन्हीं पदों की वर्ष 24-25 की डीपीसी अभी तक आयोजित नहीं की गई है, तो ये डीपीसी इस परिपत्र के नवीन निर्देशों के अनुसार की जाएगी। लेकिन पूर्व वर्षों की डीपीसी/ रिव्यू डीपीसी यदि इस परिपत्र के जारी होने के बाद होती है, तो उसमें पूर्व की व्यवस्था ही लागू होगी। गौरतलब है कि इस हफ्ते सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए आई यह दूसरी बड़ी खुशखबर है। पहली खबर दीपावली बोनस (Deepawali Bonus) को लेकर आई थी।