21 अप्रेल को जारी अधिसूचना स्थगित कर दी- मध्यप्रदेश के छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब उन्हें व्यापार के लिए नई लाइसेंस फीस नहीं देनी होगी। राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में 21 अप्रेल को जारी अधिसूचना स्थगित कर दी है।
आदेश के तहत शहर में व्यापार करने वाले सभी संस्थानों के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी किया गया था- इस आदेश के तहत शहर में व्यापार करने वाले सभी संस्थानों के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी किया गया था। प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया था। व्यापारियों ने इसका तीखा विरोध किया और इस आदेश को वापस लेने की मांग की थी।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया, इस नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया – चुनावी बेला में सरकार व्यापारियों का नाराज नहीं करना चाहती सो विरोध
होने पर सरकार ने फिलहाल इसे स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया, इस नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अभी पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी।