आपको बता दें कि, बीते दिनों केंद्र सरकार की ओर से जुर्माने की दर 1000 रुपए निर्धारित की गई है, इसी के प्रदेश में लागू करते हुए जुर्माने की दरें बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश में 2015 के पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपए और उसके बाद 250 रुपए कर दिए गए थे। लेकिन, अब हेलमेट पहने बिना वाहन चलाने वाले को जुर्माने के तौर पर 500 रुपए भुगतान करना होगा। यानी सीधा दोगुना।
तीन मंत्रियों की सहमति प्रदेश में दोपहिया वाहन बगैर हेलमेट चलाए जाने जुर्माना बढ़ाए जाने के पहले राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन का अध्ययन किया। इसके बाद सरकार ने गठित मंत्रिमंडल की समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से चर्चा की। हालांकि, तीनों मंत्रियों की राय ये है कि, आम जनता और किसानों से जुड़े मामलों में जुर्माना कम रखा जाएगा। लेकिन, सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जुर्माने की दरें बढ़ाई जाना तय है। खासतौर पर बगैर हेलमेट के जुर्माना दोगुना करने पर सहमति है। इस मामले को मंत्रिमंडल की ये समिति सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसे लागू किए जाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में लाया जाएगा।
परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट में होगा फैसला केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर विभिन्न धाराओं में जुर्माने का प्रावधान किया है, इसी के अनुसार राज्य शमन शुल्क की दरों में संशोधन किया जाना है।इसके लिए राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में लागू मोटर व्हीकल एक्ट का अध्ययन किया। खास ये है कि, अगली साल चुनावी वर्ष होने की वजह से नफा नुकसान भी देखना जरूरी है।क्योंकि जुर्माना बढ़ाने या घटाने पर आखिरी फैसला परिवहन विभाग के संशोधित प्रस्ताव पर कैबिनेट को करना है।
ओवरलोड वाहन चालकों की बढ़ेंगी मुश्किल ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली पर 2 हजार रुपए जुर्माना प्रस्तावित है, लेकिन इसे घटाकर 1000 रुपए किया जा रहा है, ताकि किसानों पर ज्यादा बोझ न पड़े। बगैर परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना 5000 रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों में लोड निर्धारित सीमा से अधिक होने पर छोटे वाहनों पर 1000 रुपए, मध्यम वाहन पर 5 हजार और भारी वाहन पर ओवर लोड पर 10 हजार रुपए जुर्माना होना प्रस्तावित है।
ये 3800 लोग अगर हेलमेट लगाए होते तो न होती मौत हेलमेट न पहनने पर अदालतों की सख्ती के बाद हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट न लगाए जाने पर सरकार जुर्माना बढ़ाती जा रही है। इसकी वजह ये है कि, मध्य प्रदेश में पिछले तीन वोर्षों में हेलमेट न लगाने की वजह से दुर्घटना का शिकार हुए 3800 से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गवा चुके हैं। वहीं, सीट बेल्ट न लगाने से 1750 लोगों की मौत हो चुकी है।