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भोपाल

आदेश जारी: सरकारी अस्पतालों में इलाज करेंगे निजी डाक्टर्स, प्रति केस होगा भुगतान

Bhopal News: निजी डॉक्टरों को एक साल के अनुबंध पर रखा जाएगा। आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी ने आदेश जारी किया है।

भोपालNov 25, 2024 / 10:32 am

Astha Awasthi

private doctors

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Bhopal News: सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों के खाली पदों पर निजी डॉक्टरों को अनुबंधित करने विभाग ने समिति बनाई है। यह काम रोगी कल्याण समिति के जरिए होगा। अनुबंधित डॉक्टरों को मरीजों के पूरे इलाज के अस्पताल से डिस्चार्ज होने और उसके पहले फॉलोअप के बाद ही भुगतान किया जाएगा। निजी डॉक्टरों को एक साल के अनुबंध पर रखा जाएगा। आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी ने आदेश जारी किया है।

हर महीने होगा भुगतान

जिन सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद खाली हैं, जबकि सभी संसाधन हैं तो निजी विशेषज्ञों को अनुबंधित किया जाएगा। प्रति केस के मान से मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। नियुक्ति के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है।
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समिति में यह सदस्य

जिला चिकित्सालय में निजी विशेषज्ञों को अनुबंधित करने समिति बनाई गई है। इसके अध्यक्ष सिविल सर्जन-सह मुय अस्पताल अधीक्षक, आरएमओ, दो वरिष्ठ चिकित्सक, जिला नोडल अधिकारी, रोगी कल्याण समिति, जिला लेखापाल सदस्य होंगे। सहायक प्रबंधक जिला अस्पताल सदस्य सचिव होंगे।
सीएमएचओ के अधीन अस्पतालों में नियुक्ति के लिए सीएमएचओ की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इसमें डीएचओ, दो वरिष्ठ चिकित्सक, जिला लेखापाल सदस्य, संबंधित संस्था प्रमुख सदस्य सचिव होंगे।

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