भोपाल। पासपोर्ट बनाने में आने वाली अड़चनें दिनोंदिन दूर होती जा रही हैं। अब भोपाल में पहली बार सिंगल पैरेंट के नाम से बच्चे के पासपोर्ट बनवाएं जा सकेंगे। गुरुवार को पासपोर्ट अदालत में ऐसे ही दो मामले सामने आए, जिनमें बच्चे के पिता का नाम पासपोर्ट में दर्ज नहीं करने का निवेदन किया गया था।
विदेश मंत्रालय की ओर से 6 दिन पहले ही यह नियम बदला गया था। यही कारण है कि अब पासपोर्ट सिंगल पैरेंट के नाम पर जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक पासपोर्ट में बच्चे बायलॉजिकल पिता का नाम देना अनिवार्य था। लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है।
ये था नियम
अब तक नियम था कि यदि आप बच्चे का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो दिवंगत होने या तलाक होने के बावजूद पिता का नाम पासपोर्ट में दर्ज किया जाना अनिवार्य था।
पहले छिपाया, अब जुड़वाया नाम
आवेदन करते समय एक व्यक्ति ने अपनी शादी की जानकारी नहीं दी थी।
एक साल बाद अब उन्होंने आग्रह किया कि उनकी पत्नी का नाम भी जोड़ दिया जाए। अदालत ने दस्तावेज आदि की पुष्टि करने के बाद पत्नी का नाम भी पासपोर्ट में जोडऩे का निर्णय दिया गया।
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