Pune Porsche Hit And Run Case: पुणे पोर्शे हिट एंड रन केस मामले में बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के 2 आइटी इंजीनियरों की मौत के आरोपी नाबालिग को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में पेश करने से पहले इस मामले में पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए मामले में एक और धारा जोड़ दी है। उधर नगर निगम ने अवैध तरीके से बने दो पब पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया।
पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें आरोपी नाबालिग अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए पाया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही नाबालिग ने अपनी लग्जरी कार से एक बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार एक युवक और युवती की मौत हो गई। आरोपी नाबालिग पुणे के एक नामी बिल्डर का बेटा है। हैरानी की बात ये है कि नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाने के बावजूद सिर्फ हादसे पर पर 300 शब्द का निबंध लिखने के बाद आरोपी नाबालिग को 15 घंटे में ही जमानत भी मिल गई। जुवेनाइल बोर्ड के इस फैसले के कारण लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी थी।
बता दें कि लोगों की नाराजगी के बाद पुलिस ने नाबालिग के पिता के साथ ही बार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस कानून की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर नाबालिग को शराब और नशे की सप्लाई करने और लापरवाही बरतने के मामले में केस दर्ज किया गया है।
वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि पुलिस इस मामले में और शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों को लेकर जरूरी कदम उठा रही है। अधिकारियों की तरफ से नाबालिग को दी गई जमानत को भी चुनौती दी गई है।
बता दें कि बोर्ड के फैसले के खिलाफ href="https://www.patrika.com/madhya-pradesh-news" data-type="link" data-id="https://www.patrika.com/madhya-pradesh-news" target="_blank" rel="noopener"> मध्य प्रदेश में रह रहें मृतकों के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई थी। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से न्याय दिलाने में सहयोग की अपील की थी।