script18 जुलाई से फिर बढ़ने वाला है आमजन की जेब का बोझ, पैक्ड गेहूं, आटा, पापड़, पनीर समेत कई चीजों के दाम बढ़ेंगे | prices of these everyday items going increase from 18 July | Patrika News
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18 जुलाई से फिर बढ़ने वाला है आमजन की जेब का बोझ, पैक्ड गेहूं, आटा, पापड़, पनीर समेत कई चीजों के दाम बढ़ेंगे

18 जुलाई से GST काउंसिल द्वारा रोजाना इस्तेमाल के कुछ सामानों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इसका असर रोजाना की इन चीजों पर पड़ेगा।

भोपालJul 07, 2022 / 02:23 pm

Faiz

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18 जुलाई से फिर बढ़ने वाला है आमजन की जेब का बोझ, पैक्ड गेहूं, आटा, पापड़, पनीर समेत कई चीजों के दाम बढ़ेंगे

भोपाल. मध्य प्रदेश में जारी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से निपटने के बाद सूबे वासियो समेत देशभर के आमजन को खाने – पीने की जरूरतों में रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि, आगामी 18 जुलाई से GST काउंसिल द्वारा रोजाना इस्तेमाल के कुछ सामानों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। यहीं नहीं, अबतक कुछ चीजों पर मिल रही छूट भी वापस ली जाएगी और कुछ पर GST की दरें बढ़ाई जाएगी।


अब इन चीजों पर लगेगा GST

GST काउंसिल द्वारा दरें बढ़ाए जाने का असर पैक्ड गेहूं, आटा, पापड़, पनीर, दही और मुरमुरे लेबल युक्त दही, पनीर, लस्सी, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, जैसे उत्पादों पर 5 पर्सेंट GST लगेगा। बता दें कि, अबतक ये चीजें जीएसटी के दायरे में नहीं आती थी। GST लगने के बाद बढ़ने वाले दाम के हिसाब से ही ग्राहकों को आगामी दिनों में ये चीजें उपलब्ध हो सकेंगी।

 

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इन चीजों पर भी बढ़ेगा GST

खानपान की चीजों के अलावा, प्रिंटिंग के समान, इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू, पेंसिल, शार्पनर एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी की दर बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई हैं। सोलर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले इस पर 5 फीसदी जीएसटी ही लगता था। इनके अलावा टेट्रा पैक और बैंक द्वारा जारी चेक की सर्विस पर 18 फीसदी और एटलस, नक्शे और चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

 

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होटल और अस्पताल के कमरे पर भी GST

होटल के कमरों पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जिन कमरों का किराया 1 हजार रुपए से कम है उनमें 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। अबतक ऐसे कमरों पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। वहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5 हजार से अधिक किराए वाले कमरों (आईसीयू को छोड़कर) पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

 

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