मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
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योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं की शादी में मदद करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार कन्या के विवाह या निकाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जहां लाभार्थी परिवार को प्रति विवाह 55 हजार रूपए की राशि दी जाती है। इसमें से 49 हजार सीधे कन्या के खाते में जमा किए जाते हैं और शेष राशि विवाह आयोजन एवं सामग्री के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
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योजना के तहत पंजीकृत महिला मजदूर या पुरुष मजदूर की पत्नी को सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सिर्फ दो डिलीवरी तक दी जाएगी जिसमें महिला का 18 साल से अधिक होना जरुरी है। यह राशि प्रेग्नेंट महिला को दो चरणों में दी जाएगी। गर्भावस्था के अंतिम तिमाही में डॉक्टर या एएनएम द्वारा जांच के बाद 4 हजार रुपए दिए जाएंगे और बच्चे की डिलीवरी के बाद 12 हजार रूपए दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार के जीवन स्तर में सुधार एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
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योजना के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राहत और सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपातकालीन स्थितियों में 2 से 5 हजार तक की सहायता राशि भी दी जाती है।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना
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योजना में उन अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह राशि 600 रूपए की सहायता राशि दी जाती है जिन्होंने किसी वजह से 50 साल की आयु तक विवाह नहीं किया है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है। इसका लाभार्थी बनने के लिए महिला की उम्र 50 साल से अधिक होनी और इनकम टैक्स भरने वाली नहीं होनी चाहिए।