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भोपाल

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर और सीईओ के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Dhar Collector Priyank Mishra news हाईकोर्ट ने दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है।

भोपालOct 05, 2024 / 02:52 pm

deepak deewan

Order to issue arrest warrant against Dhar Collector Priyank Mishra and then CEO of Zila Panchayat Shringar Srivastava

Order to issue arrest warrant against Dhar Collector Priyank Mishra and then CEO of Zila Panchayat Shringar Srivastava

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार के कलेक्टर प्रियांक मिश्र और जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ शृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वांरट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट द्वारा अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। एक कर्मचारी की बहाली को लेकर दिए गए कोर्ट के आदेश का इन दोनों अधिकारियों ने पालन नहीं किया और न ही सुनवाई में उपस्थित रहे। धार जिले की नालछा ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ मिथुन चौहान की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
मिथुन चौहान स्वास्थ खराब होने के कारण एक दिन उपस्थित नहीं हो सके तो उन्हें पद से हटा दिया गया। कोर्ट ने उन्हें दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दिया जिसका पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की जिसपर कोर्ट ने कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ को भी तलब किया। दोनों अधिकारी नहीं आए तो कोर्ट ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।
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याचिकाकर्ता मिथुन चौहान के अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर ने बताया कि 25 फरवरी 2017 को स्वास्थ खराब होने के कारण वे एक दिन कार्य पर उपस्थित नहीं हो सके थे। उनकी अनुपस्थिति को कदाचरण बताते हुए बिना जांच किए और बिना सुनवाई का अवसर दिए मिथुन चौहान को हटा दिया गया।
हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 22 अगस्त 2023 को उनकी सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर दिया। इसके साथ ही ग्राम रोजगार सहायक को 50 प्रतिशत पिछले वेतन सहित वापस पद पर रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश पर सरकार ने अपील की लेकिन निरस्त हो गई। इसके बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की।
इस पर कोर्ट ने 20 सितंबर 2024 को आदेश का पालन करने सरकार को निर्देशित करते हुए अधिकारियों को 4 अक्टूबर 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का कहा। लेकिन न तो आदेश का पालन किया गया और न ही उक्त दोनों अधिकारी कोर्ट में उपस्थित रहे। ऐसे में इंदौर हाईकोर्ट ने धार कलेक्टर प्रियांक मिश्र और जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी शृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।

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