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भोपाल

MP के अतिथि शिक्षक के लिए यहां निकलेंगे फॉर्म, ऐसे कर सकेंगे आवेदन

सबसे पहले आवेदक भर्ती के समय दी गई वेबसाइड पर जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर अपना आवेदन भरेंगे। इसमें एक आवेदक अधिकतम 3 विद्यालयों के लिये आवेदन कर सकता है ।

भोपालJul 12, 2017 / 06:55 pm

दीपेश तिवारी

guest faculty

guest teachers


भोपाल। मध्यप्रदेश में जल्द ही निकलने वाली अतिथि शिक्षकों के आवेदन के लिए फॉर्म व्यापम की वेबसाइड में मिलेंगे। विभिन्न पदों के लिए निकलने वाली इस वैकेंसी के लिए आॅनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
यह फॉर्म : http://www.vyapam.nic.in/ वेबसाइड से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

दरअसल मध्यप्रदेश में राज्य सरकार शिक्षकों की बंपर वैकेंसी के प्रस्ताव को काफी समय पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। नई भर्ती के लिए फार्म भी आने वाले थे, लेकिन शिक्षकों की लगातार भर्ती टाली जा रही है। 

वहीं सूत्रों का कहना है कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए अतिथि शिक्षकों की सरकार द्वारा जल्द ही भर्ती भी की जा सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि संविदा शिक्षकों की भर्ती तब तक टाली जाएगी, जब तक कि 2018 में चुनाव नहीं आ जाते। 

यह है पुरानी प्रक्रिया…
इसके लिए सबसे पहले आवेदक भर्ती के समय दी गई वेबसाइड पर जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर अपना आवेदन भरेंगे। इसमें एक आवेदक अधिकतम 3 विद्यालयों के लिये आवेदन कर सकता है ।




वहीं आवेदन के बाद आवेदक को उसी समय आवेदन क्रमांक मिल जाएगा साथ ही इस संबंध में एक मैसेज भी आवेदक द्वारा दिए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आवेदन के बाद आवेदक को किए गए आवेदन का प्रिंट निकालना होगा। खास बात यह है कि आवेदन को एक बार सबमिट करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संसोधन नहीं किया जा सकेगा ।

इसके बाद आवेदक द्वारा आवेदन करने के उपरांत यह आवेदन संबंधित विद्यालय के अकाउंट में जाएगा। सभी विद्यालय के प्रिंसिपल/प्रभारी प्रिंसिपल का अकॉउंट होंगे,जिनकी जानकारी उन्हें प्रशिक्षण के दौरान दी जाएगी। यहां प्रिंसिपल को अपने लॉगिन पर वर्ग अनुसार,विषय अनुसार आवेदनों की सूची प्राप्त होगी ।

इन दस्तावेजों के परिक्षण के लिए निर्धारित तिथि में आवेदक सम्बंधित विद्यालय में उपस्थित होगा। और सम्बंधित प्रिंसिपल/प्रभारी प्रिंसिपल से दस्तावेज का परीक्षण करवाएगा। दस्तावेज परिक्षण में उपस्थित होते समय आवेदक जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट जिसमें आवेदक की फोटो चस्पा की गई हो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा। साथ ही पहचान प्रमाण के लिए अपनी ओरिजिनल पहचान पत्र भी प्रस्तुत करेगा।




इसके अलावा दस्तावेज के परिक्षण के लिए प्रिंसिपल लॉगिन पर सम्बंधित आवेदक का पूरा फॉर्म रीड आॅनली मोड पर उपलब्ध रहेगा,जिसका मिलान आवेदक द्वारा दिए गए फॉर्म से करना होगा। यहां परिक्षण के दौरान प्रिंसिपल के पास 2 विकल्प अप्रूव व रिजेक्ट उपलब्ध होंगे। साथ ही एक कमेंट बॉक्स भी उपलब्ध होगा। जिसमें अप्रूव या रिजेक्ट का कारण लिखना होगा ।

वहीं दस्तावेज परिक्षण के बाद निर्धारित तिथि पर वरिष्ठता सूची का ऑनलाइन प्रकाशन किया जाएगा। जिसके अनुसार ही अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यहां वरिष्ठता सूची के ऑनलाइन प्रकाशन के बाद दावे आपत्ति भी ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। जिनका ऑनलाइन ही निराकरण दर्ज किया जाएगा ।


अतिथि शिक्षक भर्ती नियम…
पहले मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में अतिथि शिक्षक नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एफ 44-15/2010/20-2 भोपाल दिनांक 09/11/2016 जारी किया गया था, इस आदेश में प्रदेश की प्राथमिक (PS), माध्यमिक (MS), हाई स्कूल (HS) तथा हायर सेकेण्डरी (HSS) स्कूलों में अतिथि शिक्षक (Guest Teachers) व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश दी गए हैं।

अतिथि शिक्षकों के सम्बन्ध में ये थे निर्देश :
 संचालित संकाय के अनुसार ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के स्वीकृत पद के विरुद्ध सम्बंधित विषय का पद रिक्त होने पर अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है।, पद संरचना में संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 का पद स्वीकृत है, अतः संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखा जाए।

 न्यूनतम दो बार विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् भी संविदा शाला शिक्षक वर्ग -1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की उपलब्धता नहीं होती है, तो ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग -2 के अतिथि शिक्षक को अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए रखा जा सकता है।, जिन विद्यालयों में खेल / संगीत एवं प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें संविदा शाला शिक्षक वर्ग -3 के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाने के निर्देश है।


अतिथि शिक्षक की आवश्यकता :
अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता के सम्बन्ध में कई कारणों का उल्लेख किया गया। इसके तहत शाला में स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त रहने पर।, किसी शिक्षक/शिक्षिका के न्यूनतम 15 दिवस या उससे अधिक मेडिकल/अर्जित/अन्य स्वीकृत अवकाश पर रहने की स्थिति में।, शिक्षिका के प्रसूति अवकाश पर होने पर / शिक्षक के पितृत्व अवकाश पर होने पर।, शासन/विभागीय अनुमति से डीएड/बीएड/एमएड प्रशिक्षण में शिक्षक के जाने पर।, नवीन हाई स्कूल / उ.मा.वि. जहाँ शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई है।




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