मध्यप्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय समय में मूल निवासी, आय, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन, बटान, नामांतरण, बंटवारा, अविवादित बंटवारा, नजून अनापत्ति, विद्युत और टेलीफोन लाइन डालने के लिए सड़क कटिंग की अनुमति, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाइजर की अनुमति सहित अन्य सेवाएं तय समय में मिल रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट को इसमें शामिल कर इनकी भी समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा। जिससे लोगों को सुविधा और बढ़ेगी।
2010 में 26 सेवाओं से शुरू किया अब हुईं 446
सरकार ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम को 2010 में लागू किया था। उस समय 26 सेवाएं शुरू की थीं, बाद में 52 हुईं। वर्ष 2015 में सरकार ने अधिनियम का दायरा और बढ़ा दिया। इसमें 21 विभागों की 153 सेवाओं को शामिल कर लिया गया। जिसमें 2017 तक 30 विभाग की 302 सेवाओं को अधिसूचित कर दिया है। वर्तमान में 46 विभाग की 446 सेवाएं इनमें मिल रहीं हैं।
दुर्घटना मृत्यु, अंत्येष्ठि के लिए मदद की सेवा भी उपलब्ध दुर्घटना मृत्यु होने पर चार लाख, अपंगता के लिए एक लाख, अंगभंग की आंशिक अपंगता के लिए पांच हजार, अंत्येष्ठि अनुदान की सहायता राशि के लिए चार हजार (मुख्यमंत्री सहायता के तहत), माध्यमिक शिक्षा मंडल की डुप्लीकेट मार्कशीट, अंकसूची में संशोधन, उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना का आवेदन। उच्च शिक्षा से जुड़ी चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए भी यहां आवेदन कर सकते हैं।
नए टेंडर के लिए बुलाए आवेदन
लोकसेवा गारंटी केंद्र में नए टेंडर के लिए तीन अप्रैल 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भोपाल में कलेक्टोरेट, कोलार, बारह दफ्तर और एक बैरसिया तहसील को मिलाकर चार लोकसेवा गारंटी केंद्र हैं।
लोकसेवा केंद्र से लाइसेंस और पासपोर्ट की सेवाएं भी जल्द जोड़ी जाएंगी। इसके लिए पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है।
प्रसून सोनी, प्रबंधक, लोकसेवा गारंटी केंद्र