पढ़ें ये खास खबर- श्रमिक स्पेशल ट्रैन में मज़दूरों से लिये टिकट के पैसे, सरकार के निर्देशों की उड़ी धज्जियां
आबकारी विभाग ने दिये ये निर्देश
आबकारी आयुक्त ग्वालियर मध्य प्रदेश से जारी आदेश में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए प्रदेश में मदिरा/ भांग आदि की दुकानों को खोले जाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। साथ ही कहा गया है कि, इस निर्देश को 4 मई से प्रभावी करने की भी बात कही गई है। बता दें कि, शराब की इन दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे एमपी समेत अन्य राज्यों को करोड़ों रुपयों का राजस्व नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की कुछ पूर्ति के साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को शराब की दुकानें खोलने की परमीशन दी थी। ताकि बड़ी आर्थिक हानि को किसी तरह से भरा जा सके।