ये भी पढें – 20 से ज्यादा जिलों में IMD की चेतावनी, कहीं कोहरा तो कहीं शीतलहर का सितम, हवाई-रेल यातायात में खलल 50 लोगों से ज्यादा भीड़ जुटाने वाले हर प्रतिष्ठान एवं परिसर में मैरिज गार्डन नियमावली लागू होगी। मनमानी के बाद होने वाले हादसों पर प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
हरेंद्र नारायण, निगमायुक्त ये भी पढें – 114 दिन में श्रीवास्तव को दूसरी नियुक्ति, अब राज्य निर्वाचन आयोग के नए आयुक्त इन नियमों का पालन नहीं हुआ
● एमपी नगर, नर्मदापुरम, रातीबड़ शहर के अनेक छोटे-बड़े होटल अपने हिसाब से हॉल के अंदर भीड़ जमा करते हैं। यहां आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं रहते।
ये भी पढें – सार्वजनिक शौचालय में महिलाओं से अवैध वसूली, उठी कार्रवाई की मांग ● भीड़ जुटने के दौरान मुख्य मार्ग पर वाहनों को खड़ा करवाया जाता है। पार्किंग के लिए भी किसी प्रकार से क्षेत्र को चिन्हित नहीं किया जाता।
● आपात स्थिति में 100 से ज्यादा लोग एक ही मार्ग से आना-जाना करते हैं जबकि इसके लिए तीन से ज्यादा मुख्य द्वार बनाए जाने जरूरी है। ● छोटे होटल के हॉल में जरूरत से ज्यादा भीड़ जुटाने के दौरान मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है, जबकि शुल्क पूरा वसूला जाता है।