जारी हुआ निर्देश
स्वास्थ्य विभाग(Health Department) द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि, सभी सरकारी व निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिक्स में इलेक्ट्रिकल और फायर ऑडिट अनिवार्य रूप से कराए जाए। फायर सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर सही हालत में होने चाहिए। साथ ही समय-समय पर इन्हें रिफिल कराया जाना भी अनिवार्य है। इमरजेंसी एग्जिट पर भी ध्यान देने के सख्त निर्देश दिए गए है।
संस्था का प्रमुख होगा जिम्मेदार
बता दें कि जारी निर्देश((Health Department)) में साफ तौर पर ये बात कही गई है कि, निर्देश के पालन की पूरी जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी। अगर भविष्य में कोई भी घटना होती है तो उसका व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार संस्था का पालक ही होगा। इनके जांच के लिए तत्काल औचक निरीक्षण किए जाएंगे। साथ ही जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाने पर संस्थानों को फौरन बंद कर संचालकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।