इस बार अनलॉक का पहला चरण 15 जून तक रहेगा। इसमें कोरोना के केस और मैदानी स्थिति के हिसाब से समीक्षा कर आगे निर्णय होगा। यदि केस बढ़े तो बंदिशें बढ़ाई जा सकती है, जबकि केस कम होने की स्थिति में अनलॉक के दूसरे चरण में ज्यादा ढील के प्रावधान किए जा सकते हैं।
वैक्सीन नहीं तो न दुकान खोल पाएंगे और न ही खरीद पाएंगे
खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने अजीब फरमान जारी किया है। उन्होंने रविवार को तीन जिलों शहडोल, सीधी और अनूपपुर के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिसने कौरोना वेक्सीन नहीं लगवाई है वे दुकानदार न दुकान ओल पाएंगे और न ही ग्राहक सामान लेने जा पाएंगे। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसपर जुर्माना लगेगा। मंत्री ने कहा कि जिन गांव और पंचायतों में पांच से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो कहां लॉकडाउन में भी डी नहीं दी जाए।
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अफसरों की 100 फीसदी उपस्थिति होगी
राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 जून से अफसरों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। रविवार को इसके आदेश जारी हो गए। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष दफ्तर सौ फीसदी अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। ये निर्देश 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे।
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सेक्स वर्कर उच्च जोखिम वाले
कोरोना बैक्सीन लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने रविवार को अजब आदेश जारी किया। सुलेमान के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उच्च जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए गए। इसमें सेक्स वर्कर्स को भी शामिल कर लिया गया। इस पर जब बबाल मचा और आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चंद घंटों बाद संशोधित आदेश जारी किया गया। इसमें सेक्स वर्कर शब्द की जगह सैलुन वर्कर लिखा गया। सूलेमान ने कहा कि गलती से सैलुन की जगह सेक्स शब्द टाइप हो गया धा। बाद मे संशोधित आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश में सभी कलेक्टरों को कहा गया था कि उच्च जोखिम वाले लोगों का ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर उन्हे प्राथमिकता से वैक्सीन लगबाई जाए।