इसी प्रकार थ्री फेज अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन को तीन माह के लिए फिक्स चार्जए इनर्जी चार्ज सहित 4879 रुपए की राशि देना होगी। ये दरें तीन माह के लिए निर्धारित हैं। यह बिजली कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के लिए हैं।
कंपनी ने कहा है कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 हेतु जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है। ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है उनसे कैपेसिटर सरचार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा।
नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार दरें – कंपनी ने बताया है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है एवं त्रैमासिक आधार पर एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी। कंपनी द्वारा अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन हेतु जारी दरें 1 नवंबर 2021 से प्रभावशील होंगी।
हार्सपावर —- थ्री फेज हेतु देय राशि (तीन माह हेतु)
3 एचपी —- 4879
5 एचपी —- 7994
7.5/8 एचपी —- 12668
10 एचपी —- 15784 हार्सपावर —- सिंगल फेज हेतु देय राशि (तीन माह हेतु)
1 एचपी —- 1843
2 एचपी —- 3480
3 एचपी —- 5118