इस संबंध में बुधनी एसडीएम राधेश्याम बघेल का कहना है कि, प्रस्ताव अभी मिला नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा और उसमें जो स्थान वन विभाग ने दर्ज किए होंगे। वहां धारा 144 लागू कर दी जाएगी।की जाएगी और उल्ल्घंन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 6 महीने की सजा या जुर्माने का प्रावधान है।
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इसलिए बरती जा रही सख्ती
आपको बता दें कि, इसके पीछे कारण हाल ही में 100 पर्यटक अमरगढ़ वाटर फॉल में एक बरसाती नाले की बाढ़ में फंस गए थे। उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित तो बचा लिया गया। लेकिन, इस घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसी के तहत भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में आने वाले पिकनिक स्पॉट पर सख्ती बरती जा रही है। अमरगढ़ फॉल में भी शनिवार और रविवार को रेंजर रामकुमार के नेतृत्व में करीब 20 लोगों की टीम तैनात रही।
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यहां जाना प्रतिबंधित
इसी के चलते भोपाल में कई जगहों पर सख़्ती रहेगी। केरवा डैम को पिकनिक का सबसे खतरनाक स्पॉट माना गया है। बारिश के दिनों में बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं और अकसर कई लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, जिसके चलते यहां भी सख्ती बरती जा रही है। भोपाल डीएफओ आलोक पाठक के अनुसार, केरवा पर जाना प्रतिबंधित है। यहां दिनभर गार्ड तैनात रहते हैं। शाम 4 बजे के बाद यहां घूमने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। रातापानी एसडीओ के अनुसार, दूध झरना और भदभदा झरना पर भी आधा दर्जन गार्ड तैनात किए गए हैं।
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