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भीलवाड़ा

हत्या के मामले में पुलिस ने लगाई एफआर, अदालत ने दोबार जांच के दिए आदेश

रायपुर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने हत्या के मामले में रायपुर पुलिस की अंतिम रिपोर्ट (एफआर) पर मामले में आवश्यक एवं बकाया अग्रिम अनुसंधान निष्पक्ष अधिकारी से कराने के आदेश दिए।

भीलवाड़ाAug 19, 2021 / 09:06 pm

Akash Mathur

Police imposed FR in murder case, court ordered to investigate again

Police imposed FR in murder case, court ordered to investigate again

भीलवाड़ा. रायपुर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने हत्या के मामले में रायपुर पुलिस की अंतिम रिपोर्ट (एफआर) पर मामले में आवश्यक एवं बकाया अग्रिम अनुसंधान निष्पक्ष अधिकारी से कराने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार १० जुलाई २०२० को छातारेल निवासी लादूलाल सालवी ने रायपुर थाने में हत्या कर सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि ५ जून को उसका भाई नारायण सुबह शौच के लिए निकला। फिर पता नहीं लगा। मोबाइल भी बंद आ रहा था। दिनभर तलाश के बाद रात में शव खेत पर झाडि़यों में शव मिला। आंख पर चोट तथा कपड़े पर खून के निशान थे। परिवादी ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले को आत्महत्या मान एफआर लगा दी। एफआर अदालत में पेश की। परिवादी ने अधिवक्ता जाकिर हुसैन रंगरेज के मार्फत एफआर पर आपत्ति जताई व दुबारा अनुसंधान के लिए प्रार्थना पत्र लगाया। अदालत ने केस डायरी के साथ पुलिस अधीक्षक के जरिए रायपुर थाना पुलिस को मामले में आवश्यक एवं बकाया अग्रिम अनुसंधान निष्पक्ष अधिकारी से करवा कर नतीजा रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए

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