Concession will be available in e-Ravana case till 31
Bhilwara news : ट्रकों में ओवरलोड माल परिवहन करने पर माइनिंग विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना प्रकरणों में दर्ज चालानों को छुड़ाने के लिए वाहन मालिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि परिवहन विभाग की ओर से दी जा रही 96 प्रतिशत की छूट भी रास नहीं आ रही है। जुर्माना वसूली की विभागीय कोशिशों के बावजूद ई-रवन्ना प्रकरण की एमनेस्टी का अंतिम माह होने के बाद वाहन मालिक चालान नहीं भर रहे। यह छूट 31 दिसंबर तक दी जा रही है। इसके भी अब मात्र 6 दिन शेष हैं। ऐसे में वाहन स्वामियों की ओर से जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक जनवरी 2025 से एमनेस्टी योजना के अलावा पूरा जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके बाद 96 प्रतिशत की छूट के बजाय पूरी जुर्माना राशि वाहन स्वामी से वसूली जाएगी।
परिवहन विभाग के अनुसार एमनेस्टी योजना-2024 में अब अंतिम सप्ताह शेष रह गया है। दर्ज प्रकरणों में राज्य सरकार ने जुर्माने में करीब 96 प्रतिशत की छूट दी है। 30 जून 2024 तक के प्रकरणों के निस्तारण पर ट्रकों में एक लाख रुपए और ट्रैक्टर ट्राली में अधिकतम जुर्माना 7500 रुपए रखा है। अभी काफी प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें जुर्माना राशि वसूली योग्य है। वाहन मालिक समय रहते यह राशि जमा कराते है तो उन्हें एमनेस्टी योजना-2024 का लाभ मिलेगा वही राशि भी कम जमा करानी होगी।