शादी के समय होगा भुगतान
परिवार कल्याण के सांख्यिकी अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा का कहना है कि योजना के तहत परिपक्वता की अवधि बालिका के खाता खोलने के 21 वर्ष होने के बाद या बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने के बाद बालिका की शादी के समय होगी और पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि खाते में बालिका की उम्र 18 वर्ष या कक्षा दसवीं में उत्तीर्ण होने पर शिक्षा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अतिशेष का 50 प्रतिशत निकासी का प्रावधान है। साथ ही बालक के माता-पिता को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधानों अनुसार प्राप्त होगा। यदि परिपक्वता अवधि तक बालिका की मृत्यु हो जाती है तो बालिका को दिए जाने वाला बीमा लाभ नियमानुसार माता-पिता या कानूनी अभिभावक को दिया जाएगा। परिपक्वता पर लाभ की राशि अधिकतम रुपए 1 लाख 47 हजार 542 रुपए वर्तमान ब्याज दर के अनुसार प्राप्त होगी।
इनका कहना है
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि योजना के दिशा-निर्देश सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सभी यूपीएचसी-सीएचसी, पीएचसी प्रभारी, स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्मिकों, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए हैं, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी आवेदन कर सकें। इससे परिवार कल्याण के नसबंदी कार्यक्रम को और प्रगति मिलेगी।