यह भी पढ़ें:
CG Paddy Purchase: 3217 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की उठी मांग, केंद्र के इस फैसले से किसानों में जगी उम्मीद पोर्टल पर
पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा। नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधु, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा।
किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा।