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बेमेतरा

Bemetara News: बड़ी कार्रवाई! घटिया खाद्य सामग्री बेचने वाले फर्मों पर लगा 11 लाख रुपए का जुर्माना, मचा हड़कंप

CG News: बेमेतरा जिले के अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी गुड्डू लाल जगत द्वारा 6 व्यापारिक संस्थान पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई।

बेमेतराJan 21, 2025 / 02:25 pm

Khyati Parihar

Bemetara News
Bemetara News: बेमेतरा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत दोषियों पर अधिनियम की धारा 51, 52 और 58 के तहत अर्थदंड लगाया गया। अलग-अलग फर्मों पर 11 लाख रुपए से अधिक की पेनल्टी लगाई गई, जिसे जमा नहीं करने पर राजस्व की तरह वसूली होगी। जिला कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने पर संबधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई।
अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी गुड्डू लाल जगत के हस्ताक्षर से जारी आदेश में दोषियों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसमें गिरधारी लाल गुप्ता फर्म और श्री मुरारी फैमिली रेस्टोरेंट एवं स्वीट्स, नवागढ़ चौक पर बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के फर्म के संचालन का दोषी पाए जाने पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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इसी तरह बेरला में संचालित सुरेश माहेश्वरी पिता बिरदीचंद माहेश्वरी, मेसर्स रामेश्वरी ट्रेडर्स को गलत लेबल लगाकर खाद्य पदार्थ नूपुर कोरिडर पाउडर बेचने का दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर जिला मुख्यालय में संचालित छन्नूलाल देवांगन पिता भूखिराम देवांगन व मडेला स्वीट्स, गौरव पथ रोड पर घटिया कलाकंद के निर्माण एवं विक्रय का दोषी पाए जाने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

सबसे अधिक रेडवाइन कंपनी पर लगा जुर्माना

नेशनल हाइवे के किनारे ग्राम कारेसरा में सुशील कुमार पिता स्व. विजय पाल, फर्म स्थाति आरकोन प्रालि, ग्राम कारेसरा, तहसील थानखहरिया पर अमानक पेय पदार्थ रेड वाइन के उत्पादन का दोषी पाए जाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

लूज दाल बेचने पर 50 हजार का लगाया जुर्माना

अश्वनी साहू, पिता शत्रुहन साहू, मेसर्स अश्वनी किराना स्टोर्स, ग्राम पडकीडीह को अमानक अरहर दाल के विक्रय करने का दोषी पाए जाने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं नगर के पिकरी में ढाबा चलने वाले ललित कुमार साहू पिता चिताराम साहू मेसर्स अपना ढाबा, पिकरी पर अमानक वेजग्रेवी के निर्माण एवं विक्रय का दोषी पाए जाने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

10 दिन में जुर्माना जमा करना होगा नहीं तो होगी वसूली

अपर कलेक्टर के अनुसार सभी संबंधित फर्म को जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिया गया है। दोषी संचालकों को 10 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि जुर्माना निर्धारित समयावधि में जमा नहीं की गई तो राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया की भांति की जाएगी।

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