बरेली

यूपी के इस जिले में कोर्ट ने डीएम को नोटिस जारी कर तहसीलदार के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिकर राशि की वसूली में लापरवाही को लेकर बरेली के डीएम को नोटिस जारी किया है

बरेलीOct 30, 2024 / 01:44 pm

Avanish Pandey

बरेली। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिकर राशि की वसूली में लापरवाही को लेकर बरेली के डीएम को नोटिस जारी किया है और तहसीलदार फरीदपुर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बकाया राशि, जो कि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ है, को 4 जनवरी 2025 तक अधिकरण में जमा करवाई जाए।

एक माह के भीतर जमा करने के दिए थे निर्देश

दरअसल, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एकपक्षीय निर्णय लेते हुए जगतपाल, निवासी गांव रजऊ परसपुर थाना बिथरी चैनपुर, के खिलाफ 51,28,765 रुपये की अदायगी का आदेश दिया था, जिसमें 19 सितंबर 2016 से ब्याज भी शामिल है। कोर्ट ने एक महीने के भीतर इस राशि को जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन राशि अब तक जमा नहीं की गई है।
इस मामले में डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि कोर्ट का आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने के बाद उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

16 जनवरी को डीएम को वसूली के लिए लिखा था पत्र

अधिकरण ने 16 जनवरी 2024 को बरेली के डीएम को इस वसूली के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद डीएम ने एडीएम (वित्त एवं राजस्व) को कार्रवाई के निर्देश दिए। एडीएम ने तहसीलदार फरीदपुर को धनराशि वसूल कर अधिकरण में जमा करने का आदेश दिया, लेकिन तहसीलदार ने अब तक राशि की वसूली नहीं की है। अधिकरण का कहना है कि डीएम को जगतपाल से राशि वसूल कर अधिकरण में जमा करानी थी, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इसे कोर्ट ने अवमानना की श्रेणी में मानते हुए डीएम को तहसीलदार फरीदपुर के खिलाफ कार्रवाई और 4 जनवरी 2025 तक राशि वसूलने का निर्देश दिया है।

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