आदेश जारी
बीते दिनों विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी कर बताया कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन होने पर पट्टा जारी किया जाता है। नगर पालिका अधिनियम के नियम-9 के तहत पट्टा जारी करने पर अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लगेगा। पट्टा आवेदनकर्ता का ही फोटो लगेगा। चेयरपर्सन को 15 दिन में पट्टे पर हस्ताक्षर करने होंगे, नहीं तो क्षेत्रीय उप निदेशक को पत्रावली भेजने पर वह हस्ताक्षर कर पट्टा जारी करेंगे। पहले पट्टों पर होती थी मुख्यमंत्री की फोटो
पहले पट्टों पर
मुख्यमंत्री की फोटो होती थी। मौजूदा सरकार ने इस प्रारूप में बदलाव करते हुए अब पट्टा बिल्कुल सामान्य रखने का निर्णय लिया है। पट्टे पर केवल पट्टेधारी की फोटो ही चिपकाने का निर्णय किया है। पट्टों पर अब अभियान का लोगो भी नहीं लगाया जाएगा।