पार्सल के आकार को लेकर सख्ती
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने इस सेवा के तहत पार्सल के आकार पर सख्ती बरती है। इसके तहत 30 गुणा 20 गुणा 20 घन इंच कंसाइनमेंट बॉक्स में ही भेजा जा सकेगा। साथ ही पार्सल में छोटे पार्सल कार्गो लिफाफे आदि और अन्य घरेलू वस्तुएं शामिल की गई हैं।
बसों में स्थान निर्धारित
पार्सल को लाने ले जाने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत पार्सल भेजा जा सकेगा। बस में पार्सल सेवा के लिए स्थान दिया गया है। इसके तहत बस में छत कैरियर होने पर 50 फीसदी स्थान, एक डिक्की होने पर आधी डिक्की और दो डिक्की होने पर एक डिक्की में सामान भेजा जा सकेगा।
ड्राइवर केबिन में लगे प्लास्टिक बॉक्स में पार्सल भिजवाने की छूट दी गई है।
आमजन के लिए बढ़ी सुविधा
संस्थान से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि अभी तक बसों में पार्सल भेजने के लिए ठोस व्यवस्था का अभाव था। इससे आमजन को दिक्कत उठानी पड़ती थी, लेकिन सेवा शुरू होने के बाद इस प्रकार की सभी दिक्कत समाप्त हो जाएंगी और सामान भी सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकेगा।