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बलोदा बाज़ार

CG News: फरार निरीक्षक अमित तिवारी की जल्द होगी गिरफ्तारी, कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत याचिका

CG News: बलौदा बाजार जिले में बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल एवं ब्लैकमेलिंग मामले में निरीक्षक अमित तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

बलोदा बाज़ारOct 17, 2024 / 12:14 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News
CG News: शहर में एक साल से भी ज्यादा समय तक सेक्स रैकेट चलाने के मामले में अब तत्कालीन टीआई अमित तिवारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। मामला उजागर कुछ दिन बाद ही उनका तबादला जशपुर जिले के बगीचा थाने में कर दिया गया था। सूत्र बताते हैं कि टीआई फिलहाल मेडिकल लीव लगाकर ड्यूटी नहीं जा रहे।

CG News: पुलिस की भूमिका पहली बार खुलकर सामने आई

इधर, मंगलवार को खबर आई कि सेक्स रैकेट मामले में बलौदाबाजार कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि सेक्स रैकेट मामले में 30 मार्च को जब पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, पत्रिका ने उसी दिन इस स्कैंडल में पुलिसवालों की भूमिका होने की बात साफ कर दी थी।
लगातार 5 महीने चली गिरफ्तारियों और पूछताछ के दौर के बाद आखिरकार सितंबर महीने में सेक्स रैकेट चलाने में पुलिस की भूमिका पहली बार खुलकर सामने आई। सिटी कोतवाली के हवलदार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला गया। तब भी पत्रिका ने कहा था कि अभी कुछ और चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं। अब तत्कालीन टीआई अमित तिवारी राडार पर आए हैं।
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निरीक्षक अमित तिवारी के खिलाफ इन मामलों में अपराध दर्ज

बता दें कि बलौदा बाजार सिटी कोतवाली में तात्कालिक पदस्थ थाना प्रभारी अमित तिवारी के खिलाफ बलौदा बाजार के सिटी कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ एवं जांच के बाद निरीक्षक अमित तिवारी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग एवं अवैध पैसे वसूली के मामले में अपराध क्रमांक 260/2024 में जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है।
अमित तिवारी के ऊपर 15 लाख के लेन-देन में हिस्सेदारी का बड़ा आरोप लगा है। (CG News) मामला बलौदा बाजार से बहुचर्चित हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग और सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। जांच में अब इसके तार पुलिस अधिकारी से भी जुड़ चुके हैं।

निरीक्षक अमित तिवारी का मामला संजीदा है

CG News: अपराध दर्ज होने के बाद निरीक्षक अमित तिवारी ने बलौदा बाजार सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश का कहना है कि मामला संजीदा है और पैसे लेने की हिस्सेदारी में अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल है, इसलिए यह जमानत याचिका खारिज की जाती है।

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