बताया जा रहा है कि, मामला एक बेटी के समाज के ही अन्य वर्ग के लड़के के साथ शादी होने से जुड़ा है। जहां उनके शादी के बाद कार्यक्रम में शामिल 13 परिवार के 56 सदस्यों को समाज से बहिस्कृत कर दिया गया है। पीड़ितों का कहना है कि, जो सदस्य शादी में शामिल हुए थे, उन पर भी 150 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी पीड़ित सदस्य मरार समुदाय के हैं, जो बहिष्कृत किये जाने के बाद बालाघाट जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई।
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अबतक सामने नहीं आई शिकायत
बृहिष्कृत परिवारों का कहना है कि, 4 जनवरी को गढ़ी में रहने वाले महेश शांडिल्य की 28 वर्षीय पुत्री सुमंगला मरार समाज के अन्य वर्ग भौरया मरार के साथ रिश्ता तय हुआ और 23 फरवरी को दोनों की शादी हुई। जिसमें समाज के कुछ लोग उपस्थित हुए थे, जिन्हें द्वेष भावना से समाज के कुछ हुक्मरानों ने समाज से बहिष्कृत कर दिया। ऐसी स्थिति में ना तो उनसे कोई मिलने आता और ना ही उन्हें समाज के लोग किसी कार्यक्रम में बुलाते। वहीं, अब इस मामले में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम का कहना है कि, अभी उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। उन्हें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि, ये सामाजिक स्तर का मामला है। इसे अपने स्तर पर दूर करना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर हम भी जागरूकता अभियान चलाकर इसे खत्म करने की पहल करेंगे।