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बागपत

हत्या के आरोप में पांच व्यक्तियों को आजीवन कैद की सजा

कोर्ट ने गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को पांचों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई।

बागपतJan 21, 2022 / 01:07 pm

Nitish Pandey

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उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के कस्बा अमीनगर सराय में साल 2010 में एक कारोबारी के भाई की गोली मारकर हत्या व दूसरे भाई पर कैंची से जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच व्यक्तियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सुभाष तोमर बताया कि सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र कस्बा अमीनगर सराय में दुकान को लेकर इलेक्ट्रानिक्स सामान की दुकान के संचालक सोनू पक्ष की पड़ोसी कपड़ों की दुकान संचालक अब्दुल बारी पक्ष में रंजिश चल रही थी। इसी के चलते 13 मार्च 2010 को अब्दुल बारी व उनके दो बेटे जान मोहम्मद व नूर मोहम्मद के अलावा जाकिर पुत्र शमशेर और नूरी पुत्र यामीन ने मिलकर युवक सोनू को गोली मार दी थी तथा सोनू के भाई मोनू पर कैंची से प्रहार किया। आसपास के लोगों को एकत्र होता देख आरोपित व्यक्ति तमंचा लहराकर धमकी देकर फरार हो गए थे।
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भाई कृष्णपाल ने दोनो भाईयो को चिंताजनक हालत मे अस्पताल भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान सोनू की मौत हुई थी। उसके भाई कृष्णपाल ने सिघावली अहीर थाने पर आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धारा मे मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय साजिया नजर जैदी की कोर्ट मे वाद की सुनवाई चल रही थी। वादी पक्ष समेत 12 गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई। कोर्ट ने गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को पांचों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई।

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