भाई कृष्णपाल ने दोनो भाईयो को चिंताजनक हालत मे अस्पताल भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान सोनू की मौत हुई थी। उसके भाई कृष्णपाल ने सिघावली अहीर थाने पर आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धारा मे मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय साजिया नजर जैदी की कोर्ट मे वाद की सुनवाई चल रही थी। वादी पक्ष समेत 12 गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई। कोर्ट ने गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को पांचों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई।