इस मामले को लेकर वर्तिका सिंह की याचिका को न्यायालय ने 16 सितम्बर की तारीख दी थी ,जिसके बाद अब जेएम द्वितीय न्यायालय ने इकबाल अंसारी के खिलाफ देशद्रोह व कई अन्य मामलों को लेकर दायर की गयी याचिका के सम्बन्ध में धारा 156/3 के तहत थाना राम जन्मभूमि पुलिस को तीन दिन के अन्दर मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है |वर्तिका सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील संगीता सिंह ने मुकदमे की पैरवी की है | बताते चलें कि वर्तिका सिंह इकबाल अंसारी के आवास पर पहुंची थी जिसके बाद इकबाल अंसारी से उनका वाद विवाद हो गया था |