प्रिंसिपल की इस हरकत पर आवाम में आक्रोश प्रिंसिपल की इस हरकत को लेकर यहां की आवाम में काफी आक्रोश है। पुलिस ने मारवात के खिलाफ एक छात्र की शिकायत पर 14 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज किया था। इसके बाद कई मामले सामने निकल कर आए। स्कूली छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल बच्चों को अपने कमरे बुलाकर इस तरह की हरकत किया करता था। उसके कमरे में गुप्त कैमरे लगे हुआ करते थे, जिसकी मदद से वह अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम दिया करता था।
14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया मारवात स्कूल का मालिक भी है। पेशावर की एक सत्र अदालत ने प्रिंसिपल को चाइल्ड अब्यूज,पॉर्नोग्राफी,रेप,ब्लैकमेल और अवैध संबंधों के लिए कुल 105 वर्ष की सजा सुनाई। मारवात पर कारावास के अलावा 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके खिलाफ एक निचली अदालत ने पाकिस्तान दंड संहिता के तहत आरोप तय किए थे। आरोपी ने पिछले साल अपनी गिरफ्तारी के बाद जूडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया था जिसमें उसने कहा था कि अपनी यौन गतिविधियों का वीडियो बनाना उसका शौक है। उसने यह भी स्वीकार किया था कि वीडियो उसके निजी कंप्यूटर में स्टोर थे। पुलिस ने कई मेमोरी कार्ड और यूएसबी बरामद किए थे।