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पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से भारतीय अधिकारी ने की मुलाकात, ढ़ाई घंटे चली बातचीत

मीटिंग किसी अज्ञात स्थान पर तय की है, पहले यह मीटिंग पाक विदेश मंत्रालय के मुख्य ऑफिस में तय की गई थी
2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है

Sep 02, 2019 / 05:51 pm

Mohit Saxena

कुलभूषण जाधव

कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को करारा झटका, ICJ ने फांसी पर लगाई रोक, काउंसलर एक्सेस देने को कहा

नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण को आज काउंसलर एक्सेस मिला। भारत की ओर से गौरव अहलूवालिया ने कुलभूषण से बातचीत की। दोनों के बीच करीब ढ़ाई घंटे बातचीत चली। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों ने क्या बातचीत की है।

सोमवार दोपहर 12.30 बजे गौरव अहलूवालिया और कुलभूषण जाधव के बीच मुलाकात शुरू हुई। इससे पहले पाकिस्तान ने मुलाकात की तय जगह में बदलाव कर दिया था। पहले भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया की मीटिंग पाक विदेश मंत्रालय के मुख्य ऑफिस में तय की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बदल दिया।

अहलूवालिया ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के तहत पाकिस्तान से उन्हें सकारात्मक माहौल मिलेगा। आईसीजे के आदेश की भावना के अनुसार मुलाकात निष्पक्ष,स्वतंत्र और प्रभावी अर्थों में सफल हो सकेगी। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराए जाने की पुष्टि की।

https://twitter.com/hashtag/KulbhushanJadhav?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

इस मामले में भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह काउंसलर एक्सेस और कुलभूषण जाधव की मुलाकात को किसी भी तरह के अवरोध से मुक्त वातावरण में चाहता है।

इस कारण पाकिस्तान ने जब बीते माह काउंसलर एक्सेस का ऑफर किया था तो भारत ने एक्सेस नहीं लिया था। पाकिस्तान की कई शर्तें रखीं थी। जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया था।

काउंसलर एक्‍सेस देने की जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर दी गई थी। गौरतलब है कि 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद यह पहली बार है जब कुलभूषण जाधव को काउंसल एक्सेस दिया गया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल के अनुसार जाधव (49) को ‘राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) के फैसले के तहत राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई गई है।

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