scriptनाबालिग से रेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया जाएगा 6800 करोड़ रुपये का मुआवजा | US court ordered to give Rs 6800 crore as compensation to rape victim | Patrika News
अमरीका

नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया जाएगा 6800 करोड़ रुपये का मुआवजा

अमरीका में कोर्ट ने रेप पीड़िता के पक्ष फैसला सुनाते हुए उसको एक अरब डॉल्र यानी करीब 6,800 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

May 25, 2018 / 05:14 pm

Mohit sharma

rape victim

नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया जाएगा 6800 करोड़ रुपये का मुआवजा

नई दिल्ली। अमरीका में बलात्कार के मामले को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। यहां कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसको एक अरब डॉल्र यानी करीब 6,800 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह रकम अब तक किसी रेप पीड़िता की बतौर मुआवजा दिए जाने वाली अमरीका में सबसे बड़ी बताई जा रही है। इस बात की पुष्टि करते हुए पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि किसी पीड़िता को मुआवजे के रूप में अब तक इतनी बड़ी राशि नहीं दी गई। बता दें कि इस मामले में रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और वह जेल में सजा काट रहा है।

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ऐसे दिया घटना को अंजाम

दरअसल, पीड़ि‍ता के साथ रेप की घटना वर्ष 2012 में उस समय घटी जब वह नाबालिग थी। घटना के बाद पीड़िता की मांग रेनेटा चेस्‍टन थॉर्टन की ओर से केस दर्ज कराया गया था। नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाला ब्रैंडन लमार जकारी नाम का शख्स एक सिक्‍योरिटी एजेंसी में नौकरी करता था। घटना के समय पीड़िता अपने दोस्त के साथ एक अन्य दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शरीक के लिए जॉन्‍सबोरो (जॉर्जिया) गई थी। उस समय वहां मौजूद जकारी ने उसके दोस्त को गन प्वाइंट पर लेकर जान से मारने की धमकी थी। जिसके बाद युवक ने सबके सामने ही पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।

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सुरक्षा एजेंसी पर ठोका जुर्माना

जानकारी के अनुसार पीड़ि‍ता की मां ने इस मामले में उस सुरक्षा एजेंसी (क्राइम प्रिवेंशन एजेंसी) को भी पार्टी बनाया था, जिसमें दोषी उस समय नौकरी करता था। पीड़िता की मां का आरोप था कि सिक्‍योरिटी एजेंसी ने अपने कर्मचारी को लेकर घोर लापरवाही बरती थी। अदालत ने पीड़ित पक्ष की सभी आरोपों को सही पाते हुए सुरक्षा एजेंसी पर आर्थिक दंड लगाते हुए उसको एक अरब डॉलर का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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