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गेहूं का राशन लेने के लिए अब E-KYC अनिवार्य, 30 जून है अंतिम तारीख

E-KYC Mandatory by June 30 for Ration Cardholders : बहरोड़. खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को 30 जून तक ई-केवाईसी करवानी होगी।

अलवरMay 29, 2024 / 11:21 am

Manoj Kumar

Food Security Scheme rajastahn

Food Security Scheme rajastahn

बहरोड़. खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को 30 जून तक ई-केवाईसी करवानी होगी। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ संदीप माथुर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। निर्णय की अनुपालना में जिला कोटपूतली-बहरोड़ के लगभग 2 लाख लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को राशन के गेहूं लेने के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी करानी होगी।

गेहूं का राशन चाहते हैं? तो 30 जून से पहले करा लें E-KYC

उन्होंने बताया कि जिला कोटपूतली-बहरोड़ में कुल 2 लाख 02 हजार 638 लाभांवित योजना से जुड़े हैं। जिनके 8 लाख 57 हजार 795 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी है। इसके अभाव में 30 जून के बाद गेंहू प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जिले की 409 राशन दुकानों के डीलर को इन सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी है। इसके लिए विभाग ने गेहूं वितरण के दौरान पोस मशीन में आवश्यक बदलाव किए हैं। जिससे संबंधित डीलर अपने यहां गेहूं लेने पहुंचने वाले सदस्य के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पोस मशीन के माध्यम से भी कर सकें। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के लिए उचित मूल्य दुकान पर प्रदत पोस मशीन मे आवश्यक प्रावधान किए जा चुके हैं। डीलर को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संपूर्ण जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की साइट से दी गई।
उन्होंने उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया कि वे खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ ही पोस मशीन से पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करें, ताकि 30 जून तक यह प्रक्रिया शत-प्रतिशत हो सके। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिससे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, जिन लोगों ने गलत आधार नम्बर से अपना नाम जुड़वा लिया। ऐसे अपात्र योजना से बाहर होंगे, जिससे अन्य पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा।

आधार कार्ड के साथ ई-केवाईसी जरूरी

योजना से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों को अपने आधार कार्ड के साथ ई-केवाईसी जरूरी है, इसके लिए सभी को दुकान तक पंहुचना होगा। यदि कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है उनकी ई-केवाईसी का कार्य राज्य में किसी भी राशन की दुकान पर अपना आधार कार्ड ले जाकर केवाईसी करवा सकता है जिससे की वह व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर नहीं हो। 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं होने के कारण गेंहू नहीं मिलेगा और ऐसेे लाभांवित योजना से बाहर भी हो सकते है।

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