29 अप्रैल को गाजीपुर MP-MLA स्पेशल कोर्ट में 1996 में चंदौली के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानन्द राय हत्या कांड में फैसले की सुनवाई होनी है। बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के बाद तय हो जाएगा की मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जेल जाएंगे या नहीं ? यदि इस केस में सजा होती है तो बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती है। इससे पहले एक दूसरे केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
आइए अब उस मामले को विस्तार से जानते हैं जिसके आरोप में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया था और फैसले की सुनवाई अगले 29 अप्रैल को होनी है। बता दें कि मुहम्मदाबाद थानाक्षेत्र के बसनिया चट्टी के बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या वर्ष 2005 में की गई थी। वर्ष 2007 में इस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई व सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि गैंग चार्ट में मुख्तार अंसारी पर कृष्णानन्द राय व नंदकिशोर रुंगटा अपहरण व हत्याकांड का चार्ज लगा था वहीं अफजाल अंसारी पर सिर्फ कृष्णानन्द राय हत्याकांड का मामला दर्ज है।