कोर्ट ने सीबीआई में लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत याची को उप्र उच्च न्यायिक सेवा की अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति डा के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने बिन्दु की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 7 वर्ष की लगातार वकालत की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में निहित है। कोर्ट अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के दीपक अग्रवाल केस में दिए गए निर्णय को आधार बनाया।
प्रयागराज•Mar 26, 2022 / 10:23 pm•
Sumit Yadav
सीधे जिला जज बनने के लिए यह करना है जरूर, जाने पूरा डिटेल
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