इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलवामा हमले को लेकर लिया महत्वपूर्ण फैसला, जानिए वजह
सत्र अदालत ने आरोपी पर आजीवन कारावास की सजा व लाखों रूपये का जुर्माना लगाया है।जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है।अपील पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा ने बहस की। इनका कहना है कि आरोपी और पीड़िता के बीच पिछले सात साल से संबंध है।शादी न करने पर उसने अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर दुराचार का झूठा केस कायम किया गया। पीड़िता बालिग है,आपसी सहमति से संबंध बनाए गए हैं।कोई अपराध नहीं किया गया है।