2012 की आरएएस भर्ती में आबकारी विभागीय कर्मचारियों के करीब 14 पद थे। दो पदों पर नियुक्ति के बाद 12 पद खाली रह गए थे। नियमानुसार इन खाली पदों को आरएएस भर्ती-2016 में शामिल करना था। लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया।
पदों को समायोजित नहीं करने पर विनोद कुमार शर्मा और अन्य ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट की डीबी विशेष याचिका में पारित निर्णय के तहत आयोग को बकाया पदों को समायोजित कर इनकी नए सिरे से परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे।
सचिव पी. सी. बेरवाल ने बताया कि कार्मिक विभाग के 12 और 25 अक्टूबर 2018 को प्राप्त पत्र के अन्तर्गत आयोग राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2016 में डीसी कैटेगरी के 12 पद (आबकारी विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी) की मुख्य परीक्षा कराएगा।
आयोग द्वारा 28 अगस्त 2016 को आबकारी विभाग के लिए कराई गई आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित रहे आबकारी विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों ने दस्तावेज जमा कराए हैं। यह सूचना-दस्तावेज देने वाले अभ्यर्थियों को ही विशेष मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा।