वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कोर्ट से दरख्वास्त
वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कोर्ट से दरख्वास्त की कि अनावश्यक रूप से सभी को पक्षकार नहीं बनाया जाए। न ही दस्तावेजों की नकल दी जाए। यह भी पढ़ें : Weather Update : मौसम विभाग का Prediction, राजस्थान के इन 6 संभाग में 26-27 दिसम्बर को होगी बारिश अंजुमन कमेटी के वकील का तर्क
इससे पूर्व अंजुमन कमेटी के वकील आशीष कुमार सिंह ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं आ जाता है, इस दावे की सुनवाई करना संभव नहीं है। फिलहाल सुनवाई जारी है।
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हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने
अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश किया। जिसको लेकर 27 नवंबर को एक याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने दाखिल की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी। इसको लेकर अजमेर सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा था। आज 20 दिसम्बर को कोर्ट में सुनवाई हुई।