केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में किया आवेदन
दरअसल इस मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आवेदन कर सूचना दी कि सरकार की ओर से सतीशचंद्र वर्मा को 30 अगस्त 2022 के आदेश से बर्खास्त कर दिया है। सरकार 1 सितंबर से इस बर्खास्तगी के आदेश लागू करने की मांग करती है। आवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि दिल्ली कोर्ट की ओर से सरकार को निर्देश दिया गया था कि उनकी ओर से एक साल तक सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कोई त्वरित कदम नहीं उठाया जाए। इस संबंध में आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2021 को जारी किया था। केन्द्र सरकार के आवेदन पर दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को वर्मा को बर्खास्त करने के आदेश की पालना करने की मंजूरी दे दी है।
सात सितंबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देश में केन्द्र सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश की पालना करने यानि वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का फाइनल ऑर्डर पारित करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने केन्द्र सरकार को यह भी आदेश दिया है कि यह मंजूरी कोर्ट के आदेश तक अंतिम रूप से लागू नहीं होगी। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि आईपीएस अधिकारी वर्मा को 19 सितंबर तक मोहलत दी जाए, ताकि वह कानून के हिसाब से आदेश के खिलाफ विकल्प देख सकें। सूत्रों के मुताबिक, सतीश चंद्र वर्मा ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।