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NRI Land Grab : NRI की भारत में हड़पी जमीन, शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई, कोर्ट को देना पड़ा आदेश

NRI Land Grab: एनआरआई NRI महिला विदेश में बड़े आराम से रह रही थी, वह इस बात से बेफिक्र थी कि भारत में प्रापर्टी की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन उसकी जमीन हड़प ली गई।

नई दिल्लीJun 09, 2024 / 01:08 pm

M I Zahir

Court Order

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NRI Land Grab: भारत से विदेश जाने वाले एन आर आई प्रॉपर्टी के लिए चिंतित रहने लगे हैं। भारत के चंडीगढ़ की अदालत ने 82 वर्षीय ( NRI) महिला चंदर शर्मा ( Chander Shrama) की शिकायत पर पुलिस को तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसका करोड़ों रुपये का प्लॉट हड़प लिया है।

प्लॉट पर कब्जा

चंदर शर्मा ने वकील मनदीपसिंह सैनी के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। एनआरआई महिला ने बताया कि वह सेक्टर 36-बी में एक प्लॉट की मालिक थी।

निर्माण एनेक्सी पर कब्जा

उन्होंने कहा कि वह कैंसर से पीड़ित हैं और अपने बेटे के साथ विदेश में रह रही हैं। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से भारत नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि अपने एन आर आई स्टेटस, बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह प्लॉट की जांच करने में सक्षम नहीं थीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पड़ोसियों ने उसे सूचित किया कि तीन लोगों ने भूखंड पर अतिक्रमण किया था और उसका ताला तोड़ने के बाद एकमात्र निर्माण एनेक्सी पर कब्जा कर लिया था

अपना निवास प्रमाण भी बनाया

उसने दावा किया कि उसने तुरंत एसएसपी के पास शिकायत दर्ज की, जिसे आगे सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन के SHO को भेज दिया गया, लेकिन 15 महीने बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट का अपना निवास प्रमाण भी बनाया।

फर्जी दस्तावेज के आधार पर बिजली कनेक्शन

एनआरआई का आरोप है कि वे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिजली कनेक्शन ले रहे थे और घर की फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) बनवा रहे थे। उन्होंने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का अनुरोध किया

शिकायतकर्ता घर का मालिक

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रमोद कुमार ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि पुलिस की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता घर का मालिक था और उसने न तो किसी व्यक्ति के नाम पर कोई जीपीए हस्तांतरित किया था और न ही किसी व्यक्ति को नियुक्त किया था।

FIR दर्ज करने का निर्देश

घर की देखभाल करने वाले, प्रथम दृष्टया तीनों व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी अतिक्रमण, चोरी और मकान पर कब्जा कर जालसाजी का अपराध करने की बात सामने आई है। इसे देखते हुए कोर्ट ने सेक्टर 36 थाने के SHO को मामले की जांच कर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।

15 महीने की निष्क्रियता

82 वर्षीय एनआरआई चंदर शर्मा ने दावा किया कि उनके पड़ोसियों ने उन्हें सूचित किया कि तीन लोगों ने उनके भूखंड पर अतिक्रमण किया था और उसका ताला तोड़ने के बाद एकमात्र निर्माण एनेक्सी पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने तुरंत एसएसपी के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसे सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन के SHO को भेज दिया गया, लेकिन 15 महीने बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

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