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वाराणसी

स्पेशल कोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा की गैंगस्टर के तहत जब्त संपत्तियों को अवमुक्त करने की अर्जी को सुनवाई से किया अस्वीकार

गैंगस्टर कोर्ट वाराणसी को सुनवाई का अधिकार

वाराणसीApr 11, 2019 / 01:34 pm

Sunil Yadav

स्पेशल कोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा की गैंगस्टर के तहत जब्त संपत्तियों को अवमुक्त करने की अर्जी को सुनवाई से किया अस्वीकार

स्पेशल कोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा की गैंगस्टर के तहत जब्त संपत्तियों को अवमुक्त करने की अर्जी को सुनवाई से किया अस्वीकार

वाराणसी. एसपीएमएलए कोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा की गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई सम्पत्तियों को रिलीज करने के संबंध में दी गई अर्जी को सुनने से इनकर कर दिया। स्पेशल कोर्ट के जज पवन तिवारी ने कहा मामला गैंगस्टर कोर्ट से निस्तारित हो चुका है। इससे संबंधित अपील हाईकोर्ट में लंबित है। इसलिए उन्हें इस संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।
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उन्होंने कहा सुनवाई का अधिकार गैंगस्टर कोर्ट वाराणसी को ही है। स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और आवेदक की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी को सुनकर दिया।

बता दें कि भदोही विधायक विजय मिश्रा ने एमपीएमएलए कोर्ट में अपनी पत्नी रामलली और सांस इंद्रकली देवी की कुर्क की गई सम्पति को अवमुक्त करने के संबंध में यह अर्जी स्पेशल कोर्ट में दी थी।

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