सूचना मिलने पर जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच के दौरान ट्रक में लोड गेहूं खाचरौद निवासी व्यापारी अनिल बम का होना पाया गया। मालू ने बताया, रावत पथ खाचरौद में स्थित व्यापारी के गोदाम की जांच करने पर गोदाम के अंदर प्लास्टिक की बोरियों में 14 क्विंटल चावल, 37.84 क्विंटल गेहूं और एक बोरी मशीन सिलाई होकर मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मोनो अंकित की पाई गई।
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मंडी लायसेंस नहीं दिखाया, देखें वीडियो…
गोदाम मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के मोनो अंकित खाली 16 नग प्लास्टिक की बोरियां, 1 नग जूट की बारदाना रखी पाई गई। व्यापारी कृषि उपज मंडी खाचरौद का मंडी लायसेंस होना बताया गया, लेकिन जांच समय मंडी लायसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया।
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जांच में खाद्यान्न सामग्री का स्टॉक होना पाया गया
व्यापारी द्वारा गेहूं चावल की खरीदी बिक्री का रिकार्ड संधारित किया जाना। व्यापारी के गोदाम व ट्रक में लोड गेहूं, चावल और ट्रक जबत किया गया है। व्यापारी आयुष टेडर्स के प्रोप. अनिल बम और ट्रक चालक चंदु मेयड़ा निवासी सैलाना जिला रतलाम के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इधर, नगर पालिका खाचरौद में संचालित 6 शासकीय उचित मूल्य की दुकान की जांच की गई। इसमें रिकार्ड अनुसार खाद्यान्न सामग्री का स्टॉक होना पाया गया।