नई व्यवस्था के तहत वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए परिवहन कार्यालय में ई-मित्र प्लस मशीन लगाई गई है। जिसके माध्यम से आवेदक निर्धारित शुल्क देकर ई-डीएल या ई-आरसी को प्रिंट फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकेंगे।
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प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर नेमीचंद पारीक ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से ई-डीएल और ई-आरसी की नई व्यवस्था सोमवार से प्रारंभ हो गई है। अब वाहन स्वामी को कार्ड के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना आवश्यक नहीं है। ई-डीएल और ई-आरसी की पीडीएफ परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से प्राप्त की जा सकेगी। हां, यदि वाहन स्वामी चाहे तो अपनी सुविधा के लिए परिवहन कार्यालय या किसी भी ई मित्र से कार्ड बनवा सकते हैं।
– ई-डीएल प्राप्त करने के लिए परिवहन सेवा पोर्टल पर एप्लीकेशन नम्बर, ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर और जन्म तिथि का विवरण भरना होगा। इसके बाद आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके जरिए ई-डीएल की पीडीएफ प्राप्त की जा सकेगी।
– ई-आरसी के लिए वाहन पंजीयन का विवरण पोर्टल पर डालना होगा। जिसके तहत वाहन नम्बर, चेसिस नम्बर के अंतिम पांच अंक देने होंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके जरिए ई – आरसी की पीडीएफ प्राप्त की जा सकेगी।
– परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में ई-डीएल एवं ई-आरसी को एक से अधिक बार डाउनलोड किया जा सकेगा।
– आवेदक अपनी सुविधा के लिए DL या RC का पीवीसी कार्ड पर ई-मित्र के माध्यम से प्रिंट करवा सकेंगे।
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